ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बोला सरकार का वायदा हुआ फेल 180 दिन में नही मिले रुपए

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BAREILLY

ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बोला सरकार का वायदा हुआ फेल 180 दिन में नही मिले रुपए

बरेली । ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जमाकर्ता निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्रीय मांगों का लेकर ज्ञापन एसीएम प्रथम प्रमोद कुमार को दिया।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिला सचिव पूरन लाल ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमा करता परिवारों का ठग कंपनीज एंड सोसाइटी में डूब चुकी रकम को दो से तीन गुना 180 दिन में वापस करने के लिए बड्स एक्ट 2019 अधिनियम को बनाया था जिसको लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तहसील स्तरों पर फार्म जमा किए गए थे निवेशको ने फार्म जमा करने के बाद अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है 180 दिन से ज्यादा हो गए। सरकार का 180 दिन का वायदा पूरा नहीं हुआ हम मांग करते है की भुगतान की गारंटी अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहेत प्रत्येक पीड़ित जमाकर्ता निवेशको के जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए। निर्दोष एजेंट को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक तक और बेईमानों को मृत्युदंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त निर्माण राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए अगर मांग पूरी नहीं हुई तब तक लगातार रोजाना भारत सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश में ठगी जमाकर्ता परिवार ज्ञापन देता रहेगा। ज्ञापन देने बालो में मनोज कुमार , हरीश कुमार शर्मा , पूरन लाल , राजेश कुमार श्रीवास्तव , वीर सक्सेना,जी डी हालदार, मदन लाल आदि मौजूद रहे।

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