LUCKNOW
लखनऊ से बड़ी ख़बर…
अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम,मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 को अवैध धर्मांतरण मामले में पाया गया दोषी ।
एक आरोपी इदरीस कुरैशी को मिला हाईकोर्ट से स्टे
एनआईए – एटीएस स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 व अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, व 5 के तहत दोषी पाया।
एनआईए – एटीएस स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी कल मामले में सुनाएंगे सज़ा।
आरोपियों को दोषी पाए जाने वाली धाराओं में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का है प्रावधान।
